जीएसटी रिटर्न फाइलिंग क्या होती है?
भारत सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को लागू किया था। जीएसटी एक एकीकृत कर है जो देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। इसके तहत व्यापारों को अपनी बिक्री और खरीद की टैक्स राशि का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है।
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की विधि बहुत सरल है। आप ऑनलाइन रूप से अपनी विवरणों को भर सकते हैं और सीधे वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने व्यवसाय के लिए निर्धारित आयकर आयुक्त की वेबसाइट पर जाना होगा। फिर आपको अपने व्यवसाय के आय और खर्च की विवरण भरने होंगे। इसके बाद, आपको जीएसटी रिटर्न फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होगी। जब आप इसे सफलतापूर्वक जमा करते हैं।
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग उन व्यापारों के लिए अनिवार्य होती है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद व्यापारी को अपनी बिक्री, परिमाण और टैक्स राशि का विवरण भी देना होता है। इसके अलावा, वे टैक्स क्रेडिट का भी विवरण देते हैं।
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए व्यापारी को एक डीएलटी सीए वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। वे आवश्यक विवरण जैसे कि बिक्री राशि, टैक्स राशि और क्रेडिट विवरण दर्ज करते हैं। वे इस वेबसाइट के माध्यम से रिटर्न फाइल करते हैं।